बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें पहली किस्त में 4 लाख रुपये, दूसरी किस्त में 4 लाख रुपये और तीसरी किस्त में 2 लाख रुपये दिए जाते हैं।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार के सभी वर्गों के लोगों को उद्योग लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जा सकती है:
- कृषि यंत्र निर्माण
- गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई
- हॉस्पिटल बेड/ट्राली निर्माण की इकाई
- हल्के वाहन के बॉडी निर्माण
- स्टील फर्नीचर का निर्माण, अलमारी, बॉक्स/ट्रंक/रैक
- रौलिंग शटर
- बाँस का सामान, फर्निचर उत्पादन इकाई
- बढई गिरी एवं लकड़ी के फर्निचर
- बेंत का फर्निचर निर्माण
- EV असेम्बलिंग यूनिट
- पॉवरलूम यूनिट
- केला फाइबर यूनिट
इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- लाभार्थी का बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास न्यूनतम 10वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
- लाभार्थी के पास उद्योग लगाने के लिए आवश्यक भूमि या भवन होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए आवेदकों को उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरना होगा।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को मिल रही वित्तीय सहायता से वे अपने उद्योग को शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
योजना का लाभ कैसे लें?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- उद्योग विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट पर जाएं।
- होम पेज पर “मुख्यमंत्री उद्यमी योजना” के लिंक पर क्लिक करें।
- “नया आवेदन” पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन पत्र जमा करें।
आवेदन पत्र जमा करने के बाद, आपका आवेदन विभाग द्वारा समीक्षा के लिए भेजा जाएगा। आवेदन की समीक्षा के बाद, यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको योजना का लाभ मिलेगा।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का मतदाता पहचान पत्र
- आवेदक का शैक्षिक प्रमाण पत्र
- आवेदक की आय प्रमाण पत्र
- आवेदक की भूमि या भवन का प्रमाण पत्र
- उद्योग का प्रस्ताव
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- कुल 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
- उद्योग लगाने के लिए तकनीकी सहायता
- उद्योग के लिए बाजार उपलब्ध कराने में मदद
इस योजना का लाभ उठाकर बिहार के युवा और उद्यमी अपना स्वयं का उद्योग शुरू कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
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